एक ओर पॉजिटिव, गांधी पथ पश्चिम में
एक आईना भारत - शंकर चौधरी
जयपुर । जिस तरह कोरोना महामारी सम्पूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी विपदा बन गयी है वैसे ही भारत मे इसका प्रभाव अन्य देशों से कम है । परंतु राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस महामारी का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है । दिन प्रतिदिन इससे संक्रमित लोगो की संख्या बढ़ती जा रही है । दिनांक 17 अप्रैल को करणी विहार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया हालांकि मामले का अभी खुलासा नही हुआ है कि वह कौन था एवम कहा मिला है परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार डीसीपी वेस्ट कावेंद्र सागर द्वारा 17 अप्रैल को संध्या 5 बजे कर्फ्यू का आदेश निकाला गया । जिसमें उन्होंने गांधी पथ पश्चिम से अवध पूरी कॉलोनी के बी ब्लॉक तक के क्षेत्र में धारा 144 की कार्यवाही के आदेश दिये है । कोविड 19 कि बढ़ते दायरे को देख यह आदेश जारी किया गया है जिसमे नियुक्त चिकित्सा कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट इस आदेश से मुक्त रहेंगे । मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लोगो के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा । अधिक आवश्यक होने पर 5 व्यक्ति साफ सफाई, रखरखाव हेतु न्यूनतम अवधि के लिए मुक्त रहेंगे । उसके अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता धारा 188, 269, 270 एवम राजस्थान महामारी अधियम 1957 एवम आपदा प्रबंधन अधियम 2005 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
एक आईना भारत - शंकर चौधरी
जयपुर । जिस तरह कोरोना महामारी सम्पूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी विपदा बन गयी है वैसे ही भारत मे इसका प्रभाव अन्य देशों से कम है । परंतु राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस महामारी का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है । दिन प्रतिदिन इससे संक्रमित लोगो की संख्या बढ़ती जा रही है । दिनांक 17 अप्रैल को करणी विहार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया हालांकि मामले का अभी खुलासा नही हुआ है कि वह कौन था एवम कहा मिला है परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार डीसीपी वेस्ट कावेंद्र सागर द्वारा 17 अप्रैल को संध्या 5 बजे कर्फ्यू का आदेश निकाला गया । जिसमें उन्होंने गांधी पथ पश्चिम से अवध पूरी कॉलोनी के बी ब्लॉक तक के क्षेत्र में धारा 144 की कार्यवाही के आदेश दिये है । कोविड 19 कि बढ़ते दायरे को देख यह आदेश जारी किया गया है जिसमे नियुक्त चिकित्सा कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट इस आदेश से मुक्त रहेंगे । मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लोगो के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा । अधिक आवश्यक होने पर 5 व्यक्ति साफ सफाई, रखरखाव हेतु न्यूनतम अवधि के लिए मुक्त रहेंगे । उसके अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता धारा 188, 269, 270 एवम राजस्थान महामारी अधियम 1957 एवम आपदा प्रबंधन अधियम 2005 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
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