पेट्रोल डीजल पम्प मालिकों एवं गैस एजेन्सियों को रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश

पेट्रोल डीजल पम्प मालिकों एवं गैस एजेन्सियों को रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश

एक आईना भारत


जालोर 7 जुलाई। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले के समस्त पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधारियों, पेट्रोल डीजल पम्प के मालिकों तथा गैस एजेन्सियों को जिले में संभावित अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस सिलेन्डर्स का रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश जारी किये हैं।
             इसके अनुसार जिले के पेट्रोल पम्प मालिकों को अपने रिटेल आउटलेट डेड स्टॉक के अलावा अपने स्टॉक में 3 हजार लीटर डीजल, एक हजार लीटर पेट्रोल तथा 100 लीटर मोबिल ऑयल का तथा समस्त गैस एजेन्सियों को हर वक्त 50 घरेलू भरे हुए (बिना लीकेज) के सिलेन्डर्स रिजर्व स्टॉक में रखने होंगे।
आरक्षित स्टॉक का निस्तारण संबंधित उपखंड अधिकारी नायब तहसीलदार भाद्राजून, जीवाणा एवं रामसीन तथा रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी या निरीक्षक के अधिकृत आदेश से ही किया जा सकेगा। पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधारियों को उत्पादों की सतत् आपूर्ति बनाये रखनी होगी। कृत्रिम अभाव पैदा करना गैर कानूनी माना जायेगा। यह आदेश 30 सितम्बर तक प्रभावशील रहेंगे। आदेश की अवहेलना दंडनीय अपराध होगी।
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