कोविड-19 गाईड लाईंस एडवाईजरी की पालना नहीं करने पर
ग्राम चांदराई के मृतक के पुत्र लालाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज
एक आईना भारत
जालोर 7 जुलाई। गत दिनों ग्राम चांदराई निवासी मृतक पेसाराम सुथार के पुत्र लालाराम द्वारा अपने पिता के अंतिम संस्कार, सामाजिक रीति-रिवाज संपादित करने और तीये की बैठक में कोविड-19 संक्रमण गाईड लाईन्स एवं एडवाईजरी की पालना नहीं करने पर पुलिस थाना आहोर में लालाराम के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है।
लालाराम अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर 19 जून को कोरोना संक्रमण की दृष्टि से हॉट स्पॉट क्षेत्र भराल (सूरत) से रवाना होकर 20 जून को दाह संस्कार में भाग लेने हेतु ग्राम चांदराई आया था। प्राथमिकी के अनुसार 30 जून तक शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने तीये की बैठक आदि सामाजिक रीति रिवाजों कार्यक्रमों में कई लोग शामिल हुए।
तहसीलदार आहोर द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में स्पष्ट किया गया है कि उक्त कार्यक्रमों में लालाराम होम क्वारेंटाईन होने के बावजूद मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा कोविड-19 गाईडलाईंस एडवाईजरी की पालना नहीं की गई। जांच में लालाराम स्वयं भी कोरोना संक्रमित पाया गया।
इतना ही नहीं कोविड गाईड लाईंस के अनुसार लालाराम को दाह संस्कार एवं सामाजिक रीति रिवाज संपादित करने हेतु ग्राम स्तरीय कमेटी एवं उपखंड अधिकारी को सूचना देना आवश्यक था। उसने यह सूचना भी ग्राम स्तरीय कोर कमेटी एवं उपखंड अधिकारी को नहीं दी। उक्त लापरवाही बरतने का नतीजा यह हुआ कि ग्राम चांदराई में सैम्पल लेने पर उसके संपर्क में आये 24 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाये गये।
उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए लालाराम के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम 1987 की धारा 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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