एक आईना भारत
पाली सिटी,
जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए वेलफेयर एण्ड डेवलेपमेन्ट प्लान
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए वेलफेयर एण्ड डेवलेपमेन्ट प्लान बनाया गया हैं, जिसका क्रियान्वयन शीघ्र किया जाना प्रस्तावित हैं जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के ऐसे गांवों में क्रियान्वित किया जायेगा जहॉ स्थानीय निवासी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उनके लिए बनाई गई योजनाओं के होते हुए भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं तथा शैक्षणिक, विधिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वर्तमान में भी कमजोर हैं। अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए वेलफेयर एण्ड डेवलेपमेन्ट प्लान का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जायेगा। योजना के प्रथम चरण के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के एक ऐसे गांव को चिन्हित किया जायेगा जहॉ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बावजूद विकास की दर अत्यंत धीमी अथवा नगण्य हैं। गांव के चिन्हित किए जाने के बाद अनूसूचित क्षेत्र के कल्याण एवं विकास योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सुश्री पूनम दरगन, निदेशक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के साथ योजना के प्रथम चरण के तहत श्री आरिफ मोहम्मद खान चायल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश), पाली द्वारा पाली जिले की बाली ताल्लुका के अनूसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ठण्डीबेरी का दौरा किया गया। चायल ने बताया कि ठण्डीबेरी गांव उक्त योजना के लिए प्रथम दृष्टया उपयुक्त प्रतीत हुआ हैं क्योंकि इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव हैं। जैसे कि ग्राम ठण्डीबेरी में विगत चार वर्षों से उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाया गया हैं, परन्तु किसी भी कार्मिक की वहॉ नियुक्ति नहीं होने से स्थानीय निवासीगण के बीमार होने पर अन्यत्र जाना पडता हैं। गा्रम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय नहीं होने से पशु बीमार होने पर अन्य गा्रम जाना पडता हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पडता हैं। वर्तमान में यहॉ राशन कार्ड बनाए गए हैं, परन्तु वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त गा्रम पंचायत ठण्डीबेरी से अन्य गांवो तक जाने का रास्ता या तो कच्चा हैं अथवा रास्ते में नाले हैं, जिससे कि बरसात के मौसम में गांवों से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आने में लोगों को परेशानी का सामना करना पडता हैं। गांव में सडके कच्ची होने से बारिश के मौसम में पानी भरने पर गांव तक जाना संभव नहीं हो पाता हैं। विधि एवं न्याय विभाग, नई दिल्ली की ओर से 19 मई, 2018 को द्वारा पाली जिले के बाली तहसील के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। अतः यह अत्यंत आवश्यक हो जाता हैं कि इन नवीन अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को उन सभी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त हो जो कि विशेष तौर से इन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू हैं।
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