अब पोर्न वीडियो देखी तो घर आएगी पुलिस, पहले समझाइश फिर भी न माने तो गिरफ़्तारी : बच्चों से संबंधित अश्लील कंटेंट देखने वालों पर नजर

अब पोर्न वीडियो देखी तो घर आएगी पुलिस,  पहले समझाइश फिर भी न माने तो गिरफ़्तारी : बच्चों से संबंधित अश्लील कंटेंट देखने वालों पर नजर


राजस्थान में इंटरनेट पर पोर्न वीडियो, फोटो और आपत्तिजनक कंटेंट देखने या अपलोड करने पर पुलिस अब एक्शन लेगी। खास सॉफ्टवेयर (साइबर डोम) की मदद से इसकी निगरानी की जा रही है। आपके IP एड्रेस से बार-बार क्या सर्च किया जा रहा है, इसकी खबर पुलिस को रहेगी। पोर्न से संबंधित सर्चिंग पर पुलिस आपके घर आ धमकेगी। पकड़े जाने पर पहले तो आपको समझाया जाएगा। फिर भी न माने तो गिरफ्तारी होगी। DGP ML लाठर की मानें तो पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के परिवारवालों को पहले बताया जाएगा। बावजूद इसके कोई गलती करता है तो साइबर एक्ट में FIR होगी।

अब तक के चौंकाने वाले आंकड़े
DGP लाठर ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा- पिछले दो साल में यूज ऑफ इंटरनेट बहुत बढ़ा है। रिसर्च के अनुसार, हर व्यक्ति 6 घंटे 36 मिनट इंटरनेट पर बिता रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि गूगल सर्च में टॉप 20 की-वर्ड्स जो हैं, वह अश्लील कंटेट को सर्च करते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में इस समस्या से हर परिवार जूझने वाला है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। साथ ही, वेब शो का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वेब शो में हिंसा और अश्लीलता बिना रोक-टोक परोसी जा रही है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। टीमें इस पर भी काम कर रही हैं।

प्रशासन अब कसेंगे शिकंजा
DGP लाठर ने इस विषय को लेकर ADG GRP संजय अग्रवाल को जिम्मेदारी दी है। बच्चों से संबंधित कंटेंट को प्राथमिकता दी जाने वाली है। एक रिसर्च के अनुसार इंटरनेट से नाबालिग से संबंधित कंटेंट को डाउनलोड कर बड़ी संख्या में देखा और वायरल किया जा रहा है। पुलिस ने इस तरह का अपराध कर रहे लोगों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है।

'साइबर डोम' करेगा निगरानी
एक खास सॉफ्टवेयर 'साइबर डोम' के जरिए निगरानी रख काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय पर इसके लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया हैं। ये टीमें जल्द ही एक्टिव मोड में होंगी।

ऐसे काम करेगी पुलिस
सबसे पहले ऐसे नंबर के IP एड्रेस ट्रेस किए जाएगा, जिन पर बार-बार पोर्न कंटेंट सर्च और डाउनलोड किया जा रहा है। इनमें बच्चों से संबंधित पोर्न कंटेंट पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। लगातार पोर्न कंटेंट देखने वाले नंबर को लोकेट किया जाएगा। पुलिस उस व्यक्ति के घर तक पहुंचेगी। पूछताछ की जाएगी कि इस नंबर से इंटरनेट कौन चलाता है। परिवार का जो भी सदस्य सामने आएगा, उसकी पोल खुल जाएगी। पूरे परिवार के सदस्यों के सामने वह खुद को शर्मिंदा भी महसूस करेगा। उसे समझाया जाएगा। इसके बाद भी नहीं मानता है तो साइबर एक्ट में कार्रवाई होगी।

सजा का प्रावधान
अश्लील वीडियो-फोटो देखने, डाउनलोड कर मोबाइल में रखने और वायरल करने पर IT एक्ट में सेक्शन 67,67ए,67बी के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। IT एक्ट 67 के तहत पोर्नोग्राफी कंटेट देखने, डाउनलोड करने और वायरल करने पर पहली बार 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना है।
67A के तहत पोर्नोग्राफी कंटेट मोबाइल में रखने, वायरल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना होगा। दूसरी बार पकड़े गए तो 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगेगा।
67B तब लगेगी, जब किसी के मोबाइल में नाबालिग की पोर्न वीडियो-फोटो मिलेगी। पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल सजा और 10 लाख का जुर्माना है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल और 10 लाख का जुर्माना है।
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