नागौर जिले की सीमा में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध

संवाददाता कानाराम प्रजापती डाबसी

 एक आईना भारत 


नागौर ( निस ) 14 अप्रैल। कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी के बचाव के लिये यह आवश्यक हो गया है कि,अब नागौर जिले में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करेगा।
जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने मंगलवार को इस आशय के आदेश जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना, समस्त उपखण्ड अधिकारी तथा जिला परिवहन अधिकारी को जारी किए। यादव ने आदेश दिए हैं कि जिले में अन्य जिलों से प्रवेश के सभी सामान्य मार्ग यातायात के लिये पुख्ता तौर पर बंद करवा दिये जावें, और जिन मार्गो पर नाके स्थापित किये गये हैं, उन नाको से प्रवेश होने वाले समस्त वाहनों की सघंन जाँच की जावें। जांच के बाद ही सक्षम अनुमति वाले वाहनो या राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ अनुमत किये कार्यो के लिये मालवाहक ट्रको एवं इन वाहनो/ट्रको में सवार अनुमत व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति जिले में प्रवेश नही कर सकेगा। इसी प्रकार कोई भी पैदल यात्री जो अन्य जिलों से किसी भी स्थिति में बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति के प्रवेश नही कर सकेगा। यदि सक्षम अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में प्रवेश करना या चोरी छिपे आ जाना पाया जावें तो उस व्यक्ति/व्यक्तियों को संस्थागत कोरोन्टाईन किया जावें। ऐसे वाहनो को जो अनाधिकृत रूप से व्यक्तियों को ला रहे है, के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, मोटर वाहन अधिनियम तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्यवाही की जावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें।
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