*बालाजी मंदिर पर बने अवैध शौचालय पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक*
एक आईना भारत /अशोक राजपुरोहित
पाली : रानी पंचायत समिति के गांव बूसी में सरपंच द्वारा मंदिर की जमीन पर अवैध शौचालय बनाये थे उस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। याचिकाकर्ता बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पुनम सिंह राजपुरोहित और पदाधिकारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे उनका कहना था कि ये जमीन मंदिर की जमीन हैं और जिस जमीन पर शौचालय बनाये गये थे वहां बालाजी मंदिर के जातरु दाल बाटा बनाकर भोग लगाते थे। ये जमीन भगवान को भोग लगाने वाली जमीन थी। बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पुनम सिंह राजपुरोहित ने सरपंच को निवेदन किया था कि ये जमीन भगवान के भोग लगाने वाली जमीन हैं अर्थात रसाई थी वहाँ शौचालय बनाना उचित नहीं है पर सरपंच नही माने।ट्रस्ट के पदाधिकारी व अध्यक्ष का कहना था कि 1994 में ग्राम पंचायत द्वारा मंदिर को स्वामित्व पत्र दिया था जिस पर ट्रस्ट द्वारा चार दीवारी फाटक, प्याऊ, पानी कनेक्शन आदि कार्य किये गये फिर अचानक सरपंच द्वारा जमीन पर दावा करना बालाजी मंदिर के जातरु के लिए आघात पहुंचाने जैसा निर्णय था। विकास अधिकारी ने भी रोक लगाने के आदेश देने के बावजूद सरपंच प्रतिनिधि के राजनीतिक रसूख के कारण अवैध शौचालय बनाये गये। ट्रस्ट के पदाधिकारी आखिरकर कोर्ट गये जिसपर राजस्थान हाईकोर्ट ने रिट पीटिशन जारी कर रोकने का आदेश दे दिया। लगातार मीडिया में भी इसका विरोध की खबरे छप रही थी। पुनम सिंह राजपुरोहित ने कहा है कि ये पहली जीत है और ये धर्मप्रेमियों और जातरूओं की जीत हैं पुनमसिंह ने सरपंच व ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधियों से निवेदन किया है कि ये जमीन भगवान को भोग (रसोई) लगाने वाली जमीन हैं इसलिए यहां शौचालय बनाना उचित नहीं है
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