देश के कई राज्यो में सीमाएं सील, बिना अनुमति प्रवेश पर रोक, देखिये राजस्थान के साथ कई सरकारों का बड़ा फैसला ।

राजस्थान की सभी सीमा हुई सील, शर्तों के साथ राज्य में मिलेगी एंट्री

कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है. अब राज्य में चिन्हित लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.
  

देश के कई राज्यों में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. राजस्थान में भी बीते दिनों कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं. इस बीच अब जब लॉकडाउन 3.0 के तहत राहत मिलनी शुरू हुई है तो राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है ताकि प्रदेश में कोई बाहरी व्यक्ति ना आ पाए.
आदेश के मुताबिक अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं शर्तों की कड़ाई से पालन करते हुए ही दी जाएगी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं से अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से राज्य की सभी अंतरराज्यीय सीमाओं को सील कर रेगुलेट किया जाएगा. जिससे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर अधिकृत व्यक्ति ही राज्य में प्रवेश कर सकें.
(The Rajasthan government sealed interstate borders on Wednesday night)
(सरकार के आदेशों से की गई राजस्थान राज्य की सीमाएं सील)
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि देश में पिछले तीन दिनों में 10,000 पॉजिटिव कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं. ये देश के अन्य हिस्सों से भारी संख्या में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रदेश में प्रवेश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सीमाओं को सील करने का फैसला लिया गया है.
अशोक गहलोत ने कहा, "संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."
इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि विदेश से आने वाले व्यक्ति जहां भी लैंड करेंगे उन्हें वहीं पर संस्थागत 14 दिन के लिए क्वारनटीन किया जाएगा और उसके बाद उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा. इसके बाद भी होम क्वारनटीन जैसे नियमों का पालन करना जरूरी होगा.
होम क्वारंटीन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को आवश्यक रूप से सरकारी संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी.
 
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