जालोर जिले में लागू धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा की निरंतरता में निर्देश जारी
जालोर ( श्रवण कुमार) जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मध्यनजर नागरिकों की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निर्देश जारी किये हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि राज्य के गृह विभाग द्वारा अनलॉक/गाईडलाईन्स (1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2020) आदेश की क्रियान्विति के लिए जिले में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से जिले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व मे जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में आदेश जारी किये है जिसके तहत कंटेनमेंट जोन में 31 दिसम्बर तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। भे़द्य एवं उच्च घटनाओं वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का प्रभावी सीमांकन, संक्रमण के ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। कंटेनमेंट जोन में कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जायेगी एवं केवल आवश्यक गतिविधियां अनुमत होगी। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जावे। चिकित्सा विभाग हर दिन सभी सकारात्मक मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन के लिए साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी के लिए राज कोविड एप डाउनलोड करेगा। बीट कांस्टेबल यह सुनिश्चित करने के लिए मरीज घर पर ही रहता है, के लिए तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर राज कोविड एप भी डाउनलोड करवायेगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों एवं वृत एकत्रीकरण तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन 31 दिसम्बर, 2020 तक अनुमत नहीं होंगे। इस प्रकार के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाता है तो जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वयं का समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की शर्तों के अधीन होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजनाकर्ता द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिमानतः ई-मेल द्वारा पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जोयगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं ''नो मास्क-नो एन्ट्री'' की सख्ती से पालना की जायेगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी तथ प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंगस, डोर हैण्डलस आदि बार-बार सेनेटाईज की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। अन्त्येष्टि या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ संपन्न हो सकेंगे। इनमें अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होंगी। कंटेनमेंट जोन/कर्फ्यू क्षेत्र में रियायतें व छूट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह आदेश तुरंत प्रभावी होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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