व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रात्रि 10 से प्रातः 5 बजे तक





एक आईना भारत
पाली सिटी,
 
व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रात्रि 10 से प्रातः 5 बजे तक 

 पाली सिटी जिला कलक्टर अंश दीप ने जिले के विभिन्न व्यापार मण्डलों के पदाधिकारियों एवं एनजीओ प्रतिनिधियों को कोविड का प्रसार रोकने के लिए जारी किए गए नवीन दिशा निर्देशों की पालना करवाने के साथ ग्राहकों एवं सदस्यों के ''कोविड एप्रोपिएट बिहेवियर'' की सुनिश्चितता के जरिए इस कार्य में जिला प्रशासन के सहयोग का आग्रह किया। साथ ही पात्र व्यक्तियों से अधिक से अधिक कोविड वैक्सीनेशन में सहयोग के लिए भी उनका आह्वान किया। 
जिला कलक्टर ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां भी प्रारम्भ रहें इसलिए अभी कुछ रियायतों के साथ शहरी क्षेत्रों में बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रात्रि 10 से प्रातः 5 बजे तक बंद रखे गए हैं। रेस्टोरेंट्स को इससे छूट दी गई है। 
उन्होंने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने सम्बन्धी सभी दिशा निर्देशों की पालना पूरी गंभीरता से सुनिश्चित की जानी चाहिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सबसे प्रभावी उपाय गंभीरता से लागू कराए जाएंगे। इसके लिए पुलिस एवं नगर निकायों को प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने पर चालान के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन नजर आया और जरूरत पड़ी तो सख्ती और बढाई जा सकती है।
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