इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना।


पाली सिटी,
मरूधर आईना 

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना।

अक्टूबर।पाली सिटी, राजस्थान सरकार द्वारा अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करने लिए शहरी क्षेत्र में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। 
परियोजना प्रबंधक रमेश चन्द्र पंवार ने बताया कि इस योजना में प्रमुख लक्ष्य स्ट्रीट वेन्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोगो जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक कुम्हार खाती, मोची मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेन्ट करने वाले, नल बिजली मरम्मत करने वाले आदि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबंध प्रदान करना है। इसमें बिना गारटी एवं बिना ब्याज के एक वर्ष के लिए अधिकतम 50 हजार रूपये का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत ब्याज का शत-प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। ऋण राशि का पुनर्भुगतान 12 माह में करना होगा। ऋण के मोरेटियम की अवधि 3 माह होगी।
उन्होंने बताया कि ऋण के लिए पात्रता अनुसार आवेदक पाली जिले का शहरी क्षेत्र का मूल निवासी हो। उसकी आयु -18 से 40 वर्ष के मध्य हो, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो। गलियों में काम कर रहे व्यापारी जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय द्वारा विक्रय के लिए प्रमाण-पत्र अथवा पहचान पत्र दिया हो या जिनके पास स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेडिंग कमेटी द्वारा दिया गया रिकमंडेशन लेटर हो। आवेदक की। मासिक आय 15 हजार एवं उसके परिवार की मासिक आय 50 हजार रूपये से अधिक होने पर पात्र नहीं होगें।
इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के लिए आवेदन एसएसओ आईडी या ई-मित्र से आवेदन किया जा सकता है। पासपोर्ट साइज का फोटो, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पाली जिले में वर्तमान शहरी क्षेत्र में निवास संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, विक्रेता होने पर प्रमाण पत्र, वेण्डिंग आईडी, सिफारिश पत्र, जिला उद्योग केन्द्र पर दर्ज की गई पंजीकरण संख्या, स्व प्रमाणित शपथ पत्र जिससे व्यवसाय से संबंधित जानकारी मासिक आय बकाया ऋण मासिक पारिवारिक आय का विवरण शामिल हो।
इस योजना में अनुजा निगम पाली को अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 490, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु
367. ओबीसी वर्ग हेतु 643 कुल 1500 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। आशार्थियों का चयन निकाय स्तर
पर निर्धारित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन स्वायत शासन विभाग के माध्यम से किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा
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