20 अप्रेल से संशोधित लॉक डाउन के संबंध में निर्देश

एक आईना भारत,  रिर्पाट : देवाराम मेघवाल चूण्डा

जालोर 19 अप्रेल। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में 20 अप्रेल से संशोधित लॉक डाउन के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कि जिले में आगामी आदेशों तक धारा 144 जारी रहेगी। इसके अन्तर्गत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसकी अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। गाईडलाईंस के अनुसार चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि जालोर जिले में अब तक कोई कोरोना संक्रमित केस नहीं पाया गया है इसलिए जले की सीमाओं को सुरक्षित रखने रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए वर्तमान में चैक पोस्ट के माध्यम से ही आवागमन सुनिश्चित किया जाना है। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक सीमाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा विशेष रूप से कच्चे रास्तों से होने वाले अवैध प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की आवाजाही बिना सक्षम  स्वीकृति के नहीं की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में जैसे चिकित्सकीय कारण आदि के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी या तहसीलदार ही पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। अन्य किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा अन्तर्राज्यीय अथवा अन्तर-जिला पास जारी नहीं किया जायेगा। इसकी पालना नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।     उन्होंने बताया कि उक्त आदेश माल वाहक वाहनों पर लागू नहीं होंगे तथा इनका निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जायेगा किन्तु प्रत्येक वाहन पर अधिकतम दो चालक एवं एक हैल्पर ही अनुमत होगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान राजकीय व निजी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। राजकीय कार्यालय एवं सेवाओं से संबंधित समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। इस संबंध में किसी भी राजकीय अधिकारी और कर्मचारी को आवश्यकतानुसार छूट देने हेतु संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट्स को अधिकृत किया गया है। उपखंड मजिस्ट्रेस स्वयं के स्तर से इस बारे में निर्णय ले सकेंगे जिसकी पालना राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को आवश्यक रूप से करनी होगी।
           कैमिस्ट चिकित्सा उपकरण आदि, आयुष, पशु चिकित्सा, दवाईयां, किराणा, प्रोविजन स्टोर जो सभी प्रकार के खा़द्यान्नों एवं खा़द्य पदार्थों और दैनिक आवश्यकताओं जैसे स्वच्छता, उत्पाद, हैण्डवाश, साबुन, बॉडी वाश, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, टूथ पेस्ट, ओरल केयर, सैनेट्री पेड््स, डायपर, कीटाणुनाशक, सरफेस क्लीनर, डिटर्जेन्ट, चार्जर एवं बैटरी सेल इत्यादि का विक्रय कर सकते हैं।
         फल एवं सब्जियां, दूध डेयरी, अंडे, मीट, चिकन एवं फिश, पशु आहार एवं मुर्गी दाना के डिपो एवं इनसे जुड़े हुए संबंधित विक्रय केन्द्र, कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्र, उपकरणों के विक्रय स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें खोली जा सकती है।
         रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल होम डिलीवरी के लिए अनुमत होंगे। विशेष रूप से राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप व दुकानें, उचित दूरी पर टायर पंचर एवं रिपेयर की दुकानें, राजमार्गों पर भोजन हेतु ढाबे (जैसे 40 किलोमीटर दूरी) पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ संचालित किये जा सकते हैं। सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कम्पनी सेवा, मरम्मत केन्द्र एवं अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोली जा सकती है।
          इस संबंध में कोई भी दुकानदार जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है उसको समान विक्रय नहीं करेगा और न ही दुकान में प्रवेश दे सकेगा। एक समय पर छोटी दुकान में 2 से अधिक एवं बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। अनुमत दुकानों के अलावा अन्य दुकान आवश्यक रूप से बंद रहेगी। उदाहरण के तौर पर मोबाईल, इलेक्ट्रोनिक्स, कपड़े की दुकान व शो रूम, बर्तन, फैन्सी सामान की दुकान एवं मिठाई की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।
          दुकानों के मालिकों तथा दुकानों का स्टाफ जो होम डिलीवरी में नियोजित है, को जिला प्रशासन या पुलिस द्वारा पास जारी किये जायेंगे। राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाइन ईपास डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन से पास के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
         ई-कॉमर्स या होम डिलीवरी की समस्त सेवाएं चालू रह सकती है। आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी संबंधित सेवाएं भी चालू रह सकती हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जैसे बैंक, एटीएम, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी सक्षम सेवाएं, मोबाईल नेटवर्क, पेट्रोल पम्प, परिवहन सेवाएं, ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी इकाईयां एवं सेवाएं आदि सक्षम पास के साथ जारी रह सकती हैं।
         ग्रामीण क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयां चालू रह सकती है। इन इकाईयों में स्थानीय स्तर से ही श्रमिक नियोजित करने होंगे। अन्तर्राज्यीय श्रमिकों के मूवमेंट पर आगामी आदेश तक पाबंदी रहेगी। सभी प्रकार के भंडार गृह व गोदाम चालू रहेंगे।
          महानरेगा से संबंधित श्रमिकों के मूवमेंट को किसी प्रकार से रोका नहीं जायेगा। कृषि उद्यानिकी से संबंधित समस्त गतिविधियां जैसे खाद, बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों का मूवमेंट, उपज मंडी में आने-जाने के लिए परिवहन साधनों आदि की समस्त गतिविधियों को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जायेगा। खनन से संबंधित गतिविधियां जारी रहेगी। माल परिवहन सेवाएं  निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।
          इसके अतिरिक्त राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी चाहे वे स्थाई, अस्थाई या अनुबंधित हो, को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जायेगा। विशेष रूप से जिले के भीतर आने वाले समस्त व्यक्ति एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी की चैक पोस्ट पर आवश्यक रूप से स्क्रीनिंग की जायेगी और उनका विवरण लिया जायेगा। इस हेतु चैक पोस्ट पर पर्याप्त चिकित्साकर्मी नियुक्त किये जायेंगे।
          पास हेतु  अपने  क्षेत्र में संबंधित उपखंड अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र में समन्वय के रूप में भी कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय से संपर्क कर समस्या का समाधान करेंगे। इस संबंध में उपखंड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में उक्त निर्देशां का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें एवं निर्देशों के संबंध में आम नागरिकों से समझाईश करें ताकि इनकी प्रभावी पालना सुनिश्चित की जा सकें।
          यह आदेश 20 अप्रेल से आगामी आदेशों तक जिले की सीमा में प्रभावी रहेगा।
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