राजस्थान में लॉक डाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया मुख्यमंत्री ने लिया फैसला



सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने दिए निर्देश 

जिला कलेक्टर ने कहा सरकार के लिए हर किसी की जान बचाना प्राथमिकता है ऐसे में लॉक डाउन को एक साथ मे नहीं हटाया जा सकता है कोरोना संकट के पहले और बाद की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी

सवांददाता हितेश रावल - एक आईना भारत 

सिरोही सिटी

सिरोही,  जिला कलेक्टर ने देश मे फैल रही कोरोना महामारी के राज्य सरकार के निदेशानुसार कार्यालय जिला कलेक्टर आपदा प्रबधंन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग सिरोही आदेश जारी कर बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण अधिकार के तहत चल रहे हो। जैसे सड़क, अस्पताल, कार्यालय, बाजारों आदि कोई भी काम के लिए बाहर जा रहा है तो उसको 3 लेयर माक्स या कपड़े का माक्स पहना अनिवार्य होगा। अपने निजी ओर सरकारी वाहन चालकों ओर वाहन में घूमने वाले किसी भी व्यक्ति को इस माक्स का उपयोग करना अनिवार्य रूप से पहना होगा। किसी भी साइट या कार्यालय, कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्ति को माक्स पहना जरूरी हैं। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि मेडिकल केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक माक्स हो सकते हैं। या घर पर बनाये हुए वॉशेबल धोने योग्य माक्स भी पहन सकते है,ओर उन्हें धोने ओर कीटाणु रहित करने के बाद वापिस पुनः उपयोग में किया जा सकता है। इतना ही नहीं हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, की आपको अपनी खुद की सुरक्षा के लिए माक्स पहना जरूरी है। जिला कलेक्टर न बताया कि दिए गए। निर्देशों के  अनुसार आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आईपीसी धारा 188 ( 1860 का 48 ) के तहत दंडनीय होगा और कडाई से दंडित किया जाएगा ।
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