: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
एक आईनाभारत
उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।v
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
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उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।[3:44 pm, 13/07/2020] Gaju Banna: मृत्यू भोज निवारण अधिनियम के तहत नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को जागरूकता किया
एक आईनाभारत
उम्मेदपुर (विक्रमसिंह बालोत) कस्बे के निकटवर्ती ग्रामपंचायत पावटा में विधिक सेवा द्वारा मुत्यू भोज रोकथाम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेंद्रसिंह के आदेशानुसार नरेगा कार्य स्थल पर ग्राम पावटा के सरपंच तेजसिंह बालोत की अध्यक्षता में विधिक सेवा के पीएलवी- रमेश कुमार बेदाना ने मुत्यू भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत बताया गया कि मुत्यू भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यू भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत है यह जो रूपये सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यू भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्यू भोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यू भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यू भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकतीं हैं । जहां भी मुत्यू भोज हो रहा है आप उसकी सुचना सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड़ अधिकारी या सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा । वहीं सरपंच तेजसिंह बालोत ने कोविड़ 19 के तहत बताया गया कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी गई । इस मौके पर उपसंरपच नरपतसिंह राजपुरोहित, कनिष्ट सहायक प्रभुराम, सामाजिक कार्यकर्ता पोकरमल ,मेट-दिनेश कुमार, देशाराम सहित नरेगा श्रमिक उपस्थित रहे ।v
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