Fwd: जालोर पुलिस द्वारा मिलावटी अवैध डीजल कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही24200 लीटर अवैध मिलावटी डीजल एवं अन्य उपकरण जब्त जालौर ( श्रवण कुमार ) श्यामसिंह पुलिस अधीक्षक, जालोर के निर्देशानुसार जिले में अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों की जब्ती एवं मिलावट कारोबारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनॉक 22.02.2021 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पोपट�




जालोर पुलिस द्वारा मिलावटी अवैध डीजल कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही24200 लीटर अवैध मिलावटी डीजल एवं अन्य उपकरण जब्त 

जालौर ( श्रवण कुमार ) श्यामसिंह पुलिस अधीक्षक, जालोर के निर्देशानुसार जिले में अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों की जब्ती एवं मिलावट कारोबारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनॉक 22.02.2021 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पोपटलाल पुत्र बाबुलाल, जाति मेघवाल, निवासी सिवाड़ा पुलिस थाना चितलवाना के यहाँ भारी मात्रा में अवैध बायोडीजल व पैट्रोलियम का भण्डारण कर अवैध व्यापार करता है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही हेतु दशरथसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सांचोर के सुपरविजन में वीरेन्द्रसिंह राठौड आरपीएस वृताधिकारी वृत सांचोर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। वीरेन्द्रसिंह राठौड़ वृताधिकारी सांचोर, खम्माराम उप निरीक्षक थानाधिकारी
चितलवाना मय जाब्ता के रवाना होकर सरहद सिवाड़ा के निवास स्थान पहुंचे। जहाँ पर एक मिनी औरड़ी में मिनी पैट्रोल पम्प प्लांट लगा हुआ पाया गया तथा पास ही
200-200 लीटर के कुल 66 ड्रम व ड्रम में से डीजल निकालने व बेचने का सामान तथा रिडींग मशीन तेल का टेक पाया गया। मौके पर उपस्थित प्रवीण उर्फ पप्पु भाई को पैट्रोलियम भण्डारण के लाईसेंस व अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। जिस पर मौके से कुल 66 ड्रम 200-200 लीटर 1000-1000 लीटर की तीन टंकीया व जमीन में गाढी हुई बड़ी लोहे की टंकी में कुल 3000 हजार लीटर अवैध मिलावटी डीजल जैसा तरल पदार्थ कुल 24200 लीटर अवैध मिलावटी डीजल एवं 8 बोतल व 30 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब के जब्त किये जाकर आरोपी परमार प्रवीण पप्पु भाई पुत्र श्री पोपटलाल, जाति मेघवाल, निवासी सिवाड़ा, पुलिस थाना चितलवाना जिला जालोर को गिरफ्तार कर मुलजिम के विरुद्ध राजस्थान पेट्रोलियम
उत्पादन एवं नियन्त्रण आदेश 1990 तथा मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीट डीजल डिस्ट्रीब्यूशन
ऑर्डर 1998 तथा पेट्रोलियम प्रोडेक्ट मेन्टिनेशन ऑफ प्रोडेक्शन स्टोरेज एवं स्प्लाई ऑर्डर 1999, मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीट डीजल (रेगूलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्युटेशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलप्रक्टिस) आर्डर 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से मामला अपराध
धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व अपराध धारा 19/54 राज. आब. अधि. दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया -

मौके पर मिले उपकरण- 1. एक बडा टेक, 2. एक बड़ी डीजल भरने की रिडिंग मशीन, मय नोजल व वायर 3. एक मोटर मय पाईप व वायर 4. ड्रम से तेल निकालने की हाथ मशीन, 5. पांच लीटर, दस लीटर, बीस लीटर का तेल नापने का कीमा, 6.कुल 66 ड्रम 200-200 लीटर के भरे हुए, 7. कुल 3 प्लास्टिक की टंकी 1000-1000 लीटर, 8. कुल 5 प्लास्टिक की टंकीयाँ ढाई ढाई हजार लीटर की जमीन में गाढी हुई 9 एक ट्रेक्टर की पीछे लगाई जाने वाली पानी की बड़ी टंकी।
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