एक आईना भारत
नागौर
कोविड-19 महामारी के बढते संक्रमण के प्रति जागरूक करने हेतु वर्चुअल बैठक का हुआ आयोजन
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं सुश्री उर्मिला वर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) मेड़ता के निर्देशानुसार आज दिनांक 16.04.2021 को कोविड 19 के बढते सक्रमण के प्रति जागरूक करने के उद्धेश्य से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेडता ने बेक्स आॅनलाईन के माध्यम से एक वर्चअल बैठक का आयोजन किया गया। वर्चअल बैठक मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीरजा दाधीच ने आमजन को बताया कि कोरोना की यह दूसरी लहर ज्यादा घातक है इसलिए हम सभी को और ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हम सभी को मास्क का उपयोग, उचित सोशियल डिस्टेसिंग का पालन, करना चाहिए तथा इसको अपनीे नियमित दिनचर्या में भी अपनाएं। उन्होने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाईन का पूर्ण पालन करे तथा जो सरकार ने कफ्र्यु के लिये जो समय निर्धारित किया है। उस समय के बाद व्यर्थ घर से बाहर ना निकले तथा सरकारी गाईड लाईन की पालना करे । जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके।
इसके साथ ही सचिव महोदया ने बताया कि वर्तमान मे रालसा के निर्देशानुसार बाल विवाह प्रतिषेध अभियान का भी संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत यदि कोई बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो आप संबंधित पुलिस थाना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,ताल्लुका विधिक सेवा समिति आदि मे सूचित करे तथा इसके साथ ही स्वंयं को भी कोविड से भी सुरक्षित रखे
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं सुश्री उर्मिला वर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) मेड़ता के निर्देशानुसार आज दिनांक 16.04.2021 को कोविड 19 के बढते सक्रमण के प्रति जागरूक करने के उद्धेश्य से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेडता ने बेक्स आॅनलाईन के माध्यम से एक वर्चअल बैठक का आयोजन किया गया। वर्चअल बैठक मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीरजा दाधीच ने आमजन को बताया कि कोरोना की यह दूसरी लहर ज्यादा घातक है इसलिए हम सभी को और ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हम सभी को मास्क का उपयोग, उचित सोशियल डिस्टेसिंग का पालन, करना चाहिए तथा इसको अपनीे नियमित दिनचर्या में भी अपनाएं। उन्होने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाईन का पूर्ण पालन करे तथा जो सरकार ने कफ्र्यु के लिये जो समय निर्धारित किया है। उस समय के बाद व्यर्थ घर से बाहर ना निकले तथा सरकारी गाईड लाईन की पालना करे । जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके।
इसके साथ ही सचिव महोदया ने बताया कि वर्तमान मे रालसा के निर्देशानुसार बाल विवाह प्रतिषेध अभियान का भी संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत यदि कोई बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो आप संबंधित पुलिस थाना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,ताल्लुका विधिक सेवा समिति आदि मे सूचित करे तथा इसके साथ ही स्वंयं को भी कोविड से भी सुरक्षित रखे
Tags
nagour