एक आईना भारत
पाली सिटी
प्रचार माध्यमों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर
अप्रैल पाली सिटी कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान पाली जिले में सोशल मीडिया समेत विभिन्न प्रचार माध्यमों से कोरोना संबंधी भ्रामक तथा अफवाहयुक्त झूठे समाचार प्रसारित करने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। ऐसे सभी प्रचार माध्यमों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कोविड 19 संबंधी भ्रामक समाचार किन्हीं ग्रुपों में प्रसारित होने पर संबंधित ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार माना जाएगा तथा उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
राजस्थान महामारी अधिनियम तथा राजस्थान आपदा अधिनियम के प्रावधानों में उल्लेखित है कि महामारी के दौर में किसी भी तरह का भ्रामक समाचार या अफवाह फैलाना अपराध के दायरे में आता है। ऐसे भ्रामक समाचारों से समाज प्रभावित होता है तथा आमजन में डर का वातावरण कायम हो सकता है। कोरोना महामारी के दौर में इनदिनों विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुपों में बडी संख्या में समाचारों का आदान-प्रदान हो रहा है। बिना पुष्टि के प्रसारित होने वाले समाचारों के कारण आमजन में पैनिक कायम होने की आशंका रहती है। जब तक कोई अधिकारी कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों या किसी निर्णय पर अपनी बात नहीं कहे, उसे प्रसारित कर समाज में भ्रम फैलाना दंडनीय है।
कोविड19 के इस दौर में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे समाचारों पर जिला प्रशासन पूरी निगरानी रख रहा है। यदि किसी ग्रुप में कोरोना महामारी संबंधी भ्रामक समाचारों का प्रसार हुआ तो संबंधित ग्रुप के एडमिन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।
Tags
pali