शहरी क्षेत्रों में धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक




एक आईना भारत
पाली सिटी,


शहरी क्षेत्रों में धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक



मई पाली सिटी जिला कलक्टर अंश दीप ने जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि के चलते माइक्रो कंटेनमेन्ट जोन के निर्धारण और एसओपी की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने के नियम की पालना में कोई कोताही न हो। उन्होंने जिले के उन क्षेत्रों में जहां कोरोना के केसेज तेजी से बढ़े हैं, वहां संक्रमण रोकने के लिए माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन सहित सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और अधिक टेस्टिंग के लिए विशेष योजना तैयार कर अमल में लाने को भी कहा है।
जिला कलक्टर ने जिले में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थिति पर नियंत्रण के लिए शहरी क्षेत्रों में धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के निर्देशों की कड़ाई से पालना हो। स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए जरूरी है कि एसओपी की कड़ाई से पालना की जाएं। उन्होंने कहा कि माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और होम आइसोलेशन की प्रभावी पालना कराने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसकी कडाई से पालना की जाएं।
उन्होंने कहा कि यदि लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना में कोताही बरतेंगे तो आने वाले दिनों में स्थिति अधिक अधिक खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से जान जाने का खतरा कम जरूर होता है। इसके बावजूद संक्रमण से बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने, मास्क पहनने के नियम की कड़ाई से पालना करनी होगी और इसे जन अभियान बनाना होगा।
और नया पुराने

Column Right

Facebook