एक आईना भारत
पाली सिटी,
अप्रैल, मई और जून महीने के बिल नहीं भरने वालों को राहत।
मई। पाली सिटी,राज्य सरकार ने कोरोना के कारण विषम परिस्थितियों के बीच पेयजल उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों में बड़ी राहत देते हुए दो माह अप्रैल एवं मई 2021 के बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय किया है। सरकार ने इसके साथ यह भी फैसला किया है कि अप्रैल, मई एवं जून 2021 में जल उपभोग के विरूद्ध बकाया राशि तय समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में किसी उपभोक्ता का जल सम्बंध विच्छेद नहीं किया जाएगा। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा इस सम्बंध में आदेश जारी किए गए है।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि आदेश के अनुसार अघरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के अप्रैल एवं मई 2021 के जल उपभोग के विरूद्ध स्थगित भुगतान को जुलाई 2021 के बिलों में समाहित किया जाएगा। जबकि समस्त घरेलू उपभोक्ताओं की उक्त दो माह की स्थगित राशि को जुलाई एवं अगस्त 2021 (द्विमासिक आधार पर जारी बिल के माह चक्र अनुसार) के बिलों में समाहित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार ने कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए 2 माह तक पानी के बिल की वसूली पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जलदाय विभाग ने अप्रैल और मई के पानी के बिल डेफर्ड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डेफर्ड किए गए अप्रैल और मई के बिल घरेलू उपभोक्ताओं से जुलाई और अगस्त में वसूल किए जाएंगे। इंडस्ट्री और कॉमर्शियल पानी के कनेक्शनों से जुलाई में एक साथ अप्रैल-मई का बिल वसूल किया जाएगा। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के कनेक्शनों को जुलाई में तीन माह के बिल एक साथ भरने होंगे। जबकि, घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई और अगस्त में दो-दो माह के बिलों का पैसा भरना होगा। अप्रैल, मई और जून महीने के बिल नहीं भरने वालों को राहत दी गई है। तीन माह के बिल बकाया होने के बावजूद उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।
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