विवाह समारोह में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर वसूला जायेगा जुर्माना
जालोर गृह विभाग द्वारा अधिसूचना के तहत 31 मई तक की अवधि में विवाह संबंधी समारोह में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जायेगा। गृह विभाग द्वारा 10 मई को जारी अधिसूचना के तहत 10 मई 2021 से 31 मई 2021 की अवधि में विवाह संबंधी समारोह ऐसे किसी स्थान जैसे विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर एवं धर्मशाला इत्यादि में आयोजित करेगा या विवाह का आयोजन वर-वधू के घर में करता है किन्तु उसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर नहीं देता है या सामाजिक दूरी नहीं बनाये जाने की स्थिति में, बैण्ड-बाजा या हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति के सम्मिलित होने पर या हलवाई या केटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त करने, फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग नहीं करने, बारात के आवागमन पर बस, ऑटा, टेम्पो, ट्रेक्टर, जीप का उपयोग करने या वीडियोग्राफी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नहीं करवाने एवं सामूहिक भोज का आयोजन करने पर एक लाख रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7ए के उल्लंघन पर एक लाख रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा तथा विवाह समारोह में ग्यारह से अधिक व्यक्ति होने पर भी एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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