एम्बुलेंस व शववाहनों द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया मांगने पर कर सकेंगे शिकायत





एम्बुलेंस व शववाहनों द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया मांगने पर कर सकेंगे शिकायत

जालोर  कोविड-19 महामारी के दौरान रोगियों एवं शवों को लाने-ले जाने के प्रयोजनार्थ एम्बुलेंस व शव वाहनों के मालिकों द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया मांगने या वसूलने पर जिला परिवहन कार्यालय जालोर में स्थापित कन्ट्रोल रूम के मोबाइल नम्बर 9414060446 एवं 8769388924 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। जिला परिवहन अधिकारी प्रेमराज खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान रोगियों एवं शवों को लाने-ले जाने के प्रयोजनार्थ एम्बुलेंस एवं शववाहनों की किराया दरों का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार प्रथम 10 किमी तक आने-जाने सहित 500 रू. एवं उसके बाद मारूति वेन, मार्शल व मैक्स आदि वाहन के लिए 12.50 रू. प्रति किमी, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कुर्जर व रायनो आदि वाहनों के लिए 14.50 रू. प्रति किमी तथा अन्य बड़े एम्बुलेंस या शव वाहनों के लिए 17.50 रू. प्रति किमी की दर से किराया निर्धारित किया गया है। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वाले एम्बुलेंस व शव वाहन मालिकों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा उनके वाहन का परमिट एवं पंजीयन निरस्त किया जायेगा।उन्होंने बताया कि निर्धारित दर से किराया मांगने या वसलूने वाले वाहन मालिकों के विरूद्ध जिला परिवहन कार्यालय जालोर में स्थापित कन्ट्रोल रूम में मोबाइल नम्बर 9414060446 एवं 8769388924 पर वाहन की संख्या सहित शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी।
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