एक आईना भारत
पाली सिटी,
यात्री परिवहन यानों का संचालन आज 10 जून से सोमवार सुबह 5 बजे से शुक्रवार सुबह 5 बजे तक
पाली सिटी जिले में आज10 जून से मंजिली एवं संविदा यात्री बसों का संचालन होगा। परिवहन आयुक्त श्री महेंद्र सोनी ने यात्री बसों के संचालन के संबंध में मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा-निर्देश 2.0 की अवधि में यात्री परिवहन यानों का संचालन 10 जून से सोमवार सुबह 5 बजे से शुक्रवार सुबह 5 बजे तक होगा।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि जिले में सभी यात्री वाहन अपने स्वीकृत मार्ग पर (रोकथाम क्षेत्र के अतिरिक्त) ही संचालित होंगे। साथ ही नगरीय सेवा की सिटी बसों का संचालन आगामी आदेश तक पूर्ववत बंद ही रहेगा। वाहन में पंजीकृत बैठक क्षमता से अधिक सवारियां नहीं होगी। अधिक सवारी ले जाने तथा सवारी खड़े करने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक यात्रा के दौरान 'नो मास्क-नो मूवमेंट' जन-अनुशासन के अनुरूप चालक, परिचालक एवं सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बस संचालक प्रत्येक यात्रा में निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय व यात्रियों के चढ़ने, उतरने एवं यात्रा से पूर्व एवं बाद में बस को सैनेटाइज करेंगे। यात्रियों की बस में चढ़ने से पूर्व ही थर्मल स्कैनिंग की जाएंगी। वाहन संचालक हाईपोक्लोरेट से संक्रमण रहित किए जाने के निर्देशों की पूर्ण पालना के लिए उत्तरदायी होगा।
उन्होंने बताया कि संविदा वाहनों के संचालन के लिए अस्थाई परमिट (टीपी) जारी करते समय परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सवारियों की संख्या संबंधित वाहन की पंजीयन पुस्तिका में अनुमत संख्या से अधिक नहीं हैं। वाहन संचालक बस में अच्छी गुणवत्ता के मास्क की भी व्यवस्था रखेंगे, जो कि आवश्यकतानुसार यात्रियों को दिए जा सकेंगे। किसी भी यात्री में कोविड के लक्षण पाये जाने की स्थिति में राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर सूचना आवश्यक रूप से दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक यात्री वाहन में यात्रा शुरू होने तथा नए यात्रियों के चढ़ने की अवस्था में मास्क के सही ढंग से पहनने, सोशल डिस्टेसिंग तथा वाहन में थूकना निषिद्व किए जाने, राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 के अपराध एवं शास्ति के संबंध में बार-बार उद्घोषणा की व्यवस्था बस संचालक द्वारा की जाएगी। साथ ही छोटे पोस्टर व स्टीकर बस में लगाकर यात्रियों को जागरूक किया जाएगा। बस स्टैंड पर भी थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश एवं सैनेटाईजर की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर संबंधित वाहन तथा उसके संचालक के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसमें मोटर वाहन अधिनियम-1988, आईपीसी की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 में वर्णित जुर्मानों और दंड देने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सभी प्रादेशिक, अतिरिक्त प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारी इन दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
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