ऋण अदायगी की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक




एक आईना भारत
पाली सिटी,

 ऋण अदायगी की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक

 पाली सिटी कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते किसानों को रबी सीजन  2020-21 में वितरित फसली ऋण को चुकाने में हो रही परेशानी के कारण ऋण अदायगी की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया है। इस संबंध में सहकारिता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण किसानों को फसल सीजन रबी 2020-21 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के इस निर्णय से 1 सितम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक फसली ऋण लेने वाले लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खरीफ 2020 के अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली तिथि को 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक बढ़ाने के पूर्व में निर्देश भी दिए थे। इस संबंध में भी किसानों के हित में खरीफ 2020 के फसली ऋण चुकाने की तिथि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 अथवा खरीफ फसली ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो तक बढ़ा दी गई थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में भी ऋण चुकाने की तिथि में अधिकतम एक वर्ष की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।
उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाते हैं। खरीफ सीजन में लिए गए फसली ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक तथा रबी सीजन में लिए गए ऋणों का चुकारा 30 जून तक करना होता है। किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय से लाखों किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण की सुविधा मिलती रहेगी।
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