अल्पसंख्यको के लिए व्यवसायिक ऋण आवदेन आमंत्रित




पाली सिटी,

अल्पसंख्यको के लिए व्यवसायिक ऋण आवदेन आमंत्रित


 पाली सिटी, राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वयं के व्यवसाय व षिक्षा हेतु आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री हनीफ खान ने बताया की वितीय वर्ष 2021-22 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय से व्यवसायिक ऋण, षिक्षा ऋण देने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। आवेदनकर्ता अल्पसंख्यक कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। ऋण संबंधित जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के पर भी सम्पर्क कर सकते है। जैन मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्व वर्ग से 18-54 वर्ष के व्यवसायी लघु उधोग हेतु आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत महिला व बीपीएल वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक का प्रषिक्षित व अनुभवी होना आवष्यक है। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, समस्त स्त्रोतो से प्राप्त वार्षिक आय, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास संबंधित प्रमाण पत्र, कार्यस्थल संबंधित प्रमाण पत्र, लाइसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड आदि संलग्न करने होगे। 25000 से अधिक के स्थाई विनियोजन हेतु क्रय की गई संपति का भूगतान संबंधित विक्रेता को किया जाएगा। स्वीकृत ऋण  राषि का भूगतान दो किष्तो में होगा। दूसरी किष्त की मांग के साथ पहली किष्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र लाना होगा। 3 लाख तक के ऋण के लिए एक गारंटर जिसमें राज्य, केन्द्र सरकार या बैंक के कार्मिक के अलावा कोई भी आयकर दाता या जनप्रतिनिधी भी हो सकता है। कृषि एवं पषुपालन व्यवसाय पर ऋण दिए जाने पर रोक लगाई गई है। ऋण संबंधित आवेदन जिला कार्यालय के माध्यम से राज्य स्तरीय चयन समिति को भेजे जाएंगेे। पूर्व में जिन ऋणियों के ऋण चल रहा है उनके परिवार से किसी अन्य को ऋण नही दिया जाएगा। समय पर जिन ऋणियो ने ऋण चुकता कर दिया है उन्हे ऋण में प्राथमिकता दी जाएगी। षिक्षा ऋण के प्राथियों की आयु 16 से 32 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं उच्च माध्यमिक परिक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिषत अंक लाना अनिवार्य है।
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