एक आईना भारत
पाली सिटी,
खातेदारों के रजिस्टर्ड सहमतिधारकों को भी खनन पट्टा और क्वारी लाइसेंस जारी।
पाली सिटी, राज्य में अब निजी खातेदारी में खातेदारों के रजिस्टर्ड सहमतिधारकों को भी खनन पट्टा और क्वारी लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि नए प्रावधानों की अधिसूचना जारी कर खान विभाग की बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही आवश्यक संशोधन करने से खनन गतिविधियां और अधिक पारदर्शी, गतिशील व सहभागितापूर्ण बनाई गई है। इससे खातेदारी भूमि पर खनन गतिविधियों में स्थानीय युवा भागीदारी बढ़ेगी। संशोधन से पहले निजी खातेदारी में खातेदार को ही खनन अनुमति मिलती थी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रुल्स, 2017 ''आरआरएमसी रुल्स'' में आवश्यक संशोधन कर नए प्रावधान लागू कर दिए हैं। इससे राज्य में खनिज व खनन विकास की विपुल संभावनाएं धरातल पर आकार ले सकेंगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही खानों की ऑक्शन प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाया गया है, जिससे ऑक्शन के विफल करने के प्रयासों पर भी रोक लग सकेगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा कर निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा और क्वारी लाइसेंस का आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत की इस पहल से अब निजी खातेदारी में सहमति के आधार पर खनन क्षेत्र में विशेषज्ञों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे निजी खातेदारी में गुणवत्तापूर्ण खनन, विशेषज्ञ सेवाएं, स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार, खनन क्षेत्र में निवेश, खनिज विकास और राज्य सरकार को अधिक राजस्व मिल सकेगा। इसके साथ ही निजी खातेदारों को भी निश्चित व अधिक आय मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण खनन के साथ ही रोजगार और निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
उन्होंने बताया कि खातेदारी भूमि पर खनन कार्य में सहमतिधारक की भागीदारी से वैज्ञानिक तरीके से खनन होगा और खनन गतिविधियों में नई तकनीक का प्रयोग होने से अधिक लाभ व राजस्व मिलेगा। नए प्रावधानों से खानों की नीलामी प्रक्रिया को विफल करने के प्रयासों पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। कई बार बोलीदाताओं द्वारा उच्च बोली लगाकर नीलामी प्रक्रिया को पूरा होने के बाद उसके बाद की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर नीलामी को विफल करने पर भी रोक लग सकेगी। इसी तरह से पहली बार में नीलामी के दौरान दो से कम बोली आने पर दुबारा नीलामी की स्थिति में भी दो से कम बोली आने की स्थिति में नीलामी को निरस्त नहीं किया जाएगा।
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