14 प्लास्टिक के कट्टे में 1 क्विंटल 98 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त




14 प्लास्टिक के कट्टे में 1 क्विंटल 98 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त

जालौर श्यामसिंह जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों कि रोकथाम हेतु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दशरथसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचोर एवं रतनलाल वृताधिकारी वृत रानीवाडा के सुपरविजन में पदमाराम थानाधिकारी रानीवाड़ा मय जाब्ता द्वारा आज दिनांक 22.09.2021 को दौरान गश्त करवा रानीवाड़ा से मालवाड़ा जाते समय प्रताप सर्कल के पास एक टवेरा गाडी नम्बर आर जे 09 यु ए 5223 संदिग्ध प्रतित होने पर उक्त वाहन को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो वाहन के अन्दर प्लास्टिक के कट्टो मे अवैध डोडा पोस्त होना पाया जाने से वाहन की एनडीपीएस एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही के दौराने वाहन के अन्दर आरोपी चालक रसीद मोहम्मद पुत्र नाथु खा उम्र 21 साल व पास मे बैठे व्यक्ति राहुल पुत्र मेवालाल उम्र 19 साल निवासी असवारा पुलिस थाना भदेसर जिला चितौड़गढ होना बताया उक्त दोनों अभियुक्तो को अवैध डोडा पोस्त के लाईसेस व परमीट के बारे पुछा तो नही होना बताने पर उक्त आरोपीयान के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का अपराध घटित होना पाया जाने से वाहन में भरे डोडा पोस्त को तोला गया तो कुल 14 प्लास्टिक के कट्टो में 198,200 किलोग्राम डोडा पोस्त होना पाया गया । तथा आरोपी रसीद मोहम्मद की तलाशी के दौरान उसके पास एक पिस्टलनुमा देशी कट्टा मय मेग्जीन मे जिन्दा 6 कारतुस भरे हुए होना पाया गया । मुलजिमानों से पुछताछ करने पर उक्त अवैध डोडा पोस्त आगे हमारी गाड़ी के एक और टवेरा गाडी नम्बर आर जे 09 युए 5998 थी जो हमारे आगे - आगे एस्कोट कर रही थी जिसमें कानजी बामण निवासी आकोला जिला चितोडगढ़ व संजय टॉक कलाल निवासी अकोला जिला चितौड़गढ होना बताया । उपरोक्त दोनों को अवैध डोडा पोस्त लाने चले जाने के बारे में जानकारी थी । मुलजिम रसीद मोहम्मद व राहुल द्वारा टवेरा गाडी नम्बर आर जे 09 यु ए 5223 मे 14 प्लास्टिक के कट्टों मे 198.200 किलोग्राम डोडा पोस्त व एक अवैध पिस्टलनुमा देशी कट्टा छ : कारतुस के बिना लाईसेन्स व परमीट के परिवहन करते पाया जाने से उपरोक्त मुलजिमानों के विरुद्ध जुर्म धारा 8/15 , 25 , 29 एनडीपीएस व 3/25 आर्स एक्ट के तहत प्रकरण स . 220 दिनांक 22.9.2021 को पुलिस थाना रानीवाडा में दर्ज कर अनुसंधान किया जा सके।
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