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रात 11 बजे से सोमवार सुबह तक बाहर न निकलें:तीसरी लहर में पहला संडे कर्फ्यू कल; केस बढ़े तो 2 दिन होगा वीकेंड 'लॉकडाउन'

 


प्रदेश में थर्ड वेव की एंट्री के बाद पाबंदियां और सख्ती बढ़ा दी गई हैं। कल संडे का पहला वीकेंड कर्फ्यू है। आज रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इधर, कई जिलों में लगातार केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब वीकेंड कर्फ्यू दो दिन का हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो पाबंदियां शुक्रवार रात से ही लागू होंगी।



संडे को होने वाले कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके अलावा छूट वाली कैटेगरी को छोड़कर सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब बंद रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार वीकेंड कर्फ्यू लगा है। जुलाई के बाद फिर से इसकी शुरुआत की गई है। कोरोना के मामले बढ़े तो आगे और पाबंदियां लगना तय माना जा रहा है। संडे कर्फ्यू में आम जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल-सब्जी दुकानें, किराना की दुकानें खुली रहेंगी। आम जरूरत की दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

प्रदेश के सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी बंद रहेंगे
वीकेंड कर्फ्यू के दिन प्रदेश भर के सेंचुरी और टाइगर रिजर्व और सफारी भी बंद रहेंगे। वन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। जयपुर में लेपर्ड सफारी और नाहरगढ बायोलॉजिकल पार्क बंद रहेंगे। इसके अलावा संडे कर्फ्यू में छूट की कैटेगरी बनाई है। इनमें दूध की दुकान, डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना की दुकानें, लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल दुकान, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने वालों को छूट रहेगी। मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।

स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं मिली छूट
स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी-ठेले वालों को छूट नहीं दी गई है। संडे कर्फ्यू में स्ट्रीट वेंडर्स सामान नहीं बेच सकेंगे। कुल मिलाकर आवश्यक सामग्री की बिक्री की ही छूट है, बाकी सब बंद रहेगा।

बेवजह घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई
वीकेंड कर्फ्यू में इमरजेंसी को छोड़ घर पर रहने की ही हिदायत दी गई है। बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस महामारी एक्ट में कार्रवाई करेगी। गाइडलाइन में इसका प्रावधान है। पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर लोगों से घरों में रहकर सहयोग करने की अपील की है। एक्सपर्ट‌स का सुझाव है कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए मिनी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध कारगर हो सकते हैं।

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