फैशन


 

Breaking News

पाली जिले में आज रात 12 बजे से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू



 पाली जिले में आज रात 12 बजे से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू 

पाली - पाली सिटी जिला कलेक्टर नमित मेहता ने  ने दिनांक 01.04 .2022 को प्रेस नोट जारी कर बताया कि आज रात्री 12.00 बजे से सम्पूर्ण पाली जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये है कि पाली जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होगें और न ही कोई सभा करेंगे अथवा जुलूस निकालेंगे । कोई भी व्यक्ति पाली जिले के क्षेत्र के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ या शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थलों पर विचरण नहीं करेगा । कोई भी व्यक्ति सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुचाने वाले नारे नहीं लगायेगा , न ही सोशल मीडिया एवं अन्य संचार के माध्यमों से किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार - प्रसार करेगा एवं न ही करवायेगा । इस दौरान जिले में कोई भी सामुहिक रैली , जुलूस , प्रदर्शनी , धरना , मेले इत्यादि के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी आवश्यक होगी , लेकिन सामाजिक कार्यक्रम यथा- शादी समारोह , पारिवारिक समारोह एवं धार्मिक मेले इत्यादि के संबंध में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । जो व्यक्ति उक्त आदेश की अवहेलना करेगा , उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी

कोई टिप्पणी नहीं