SI भर्ती विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा: चयनित अभ्यर्थियों ने कहा—“गलत को सजा दें, पूरी भर्ती न रद्द करें”

 SI भर्ती विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा: 

चयनित अभ्यर्थियों ने कहा—“गलत को सजा दें, पूरी भर्ती न रद्द करें”



जयपुर/नई दिल्ली:
राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 का मामला अब Supreme Court of India पहुंच गया है। चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के भर्ती रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की है।

याचिकाकर्ताओं का साफ कहना है कि पूरी भर्ती को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। उनका तर्क है कि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत और पारदर्शी तरीके से परीक्षा पास की है, उन्हें नौकरी से वंचित करना गलत होगा। गड़बड़ी करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन सभी को एक ही तराजू में तौलना उचित नहीं है।

इस मामले में पहले Rajasthan High Court की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को पेपरलीक और अनियमितताओं के आधार पर भर्ती रद्द कर दी थी। इसके बाद 4 अप्रैल 2026 को खंडपीठ ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।

अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर मई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना है। खास बात यह है कि चयन से वंचित अभ्यर्थियों की ओर से पहले ही कैविएट दायर की जा चुकी है, जिससे कोर्ट किसी भी निर्णय से पहले उनका पक्ष भी सुनेगा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला केवल एक भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ियों के मामलों में पूरी प्रक्रिया रद्द की जाए या दोषियों को अलग कर निष्पक्ष अभ्यर्थियों को राहत दी जाए।

वहीं, राज्य सरकार का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट में सरकार ने भर्ती रद्द करने का विरोध किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में वह क्या स्टैंड लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

यह मामला हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम मिसाल बन सकता है।

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