मृत्यू भोज निवारण के अधिनियम के तहत नरेगा श्रमिकों व ग्रामीणो को जानकारी संरपच ने दी
एक आईना भारत
पचानवा(विक्रमसिंह बालोत) ग्रामपंचायत डोडीयाली के पचानवा गांव में बुधवार को नरेगा कार्य स्थल पर नरेगा श्रमिकों व ग्रामीणो को मृत्यु भोज नही करने का लेकर पांबन्द किया।डोडियाली ग्रामपंचायत के संरपच बलाराम देवासी, पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई राजेशकुमार,पटवारी पुष्पेन्द्र सिह शेखावत ने बताया की मृत्यु भोज एक सामाजिक अभिशाप एवं कानूनी अपराध है अपनों को खोने के दर्द के बीच तेरहवीं पर भारी भरकम खर्च करना कतई सही नहीं है मुत्यु भोज करना ही नहीं बल्कि उसे खाना भी गलत बताया तथा यह जो रूपये मुत्यु भोज में खर्च करते वो सामाजिक सरोकार के रूप में खर्च करना चाहिए मुत्यु भोज में गरीब परिवार सामाजिक परम्परा के कारण जमीन, जायदाद व गहने गिरवी रखकर मुत्युभोज करता है जो बिलकुल गलत है । मुत्यु भोज करना , दबाव ड़ालना ,सहयोग करना , मुत्यु भोज के लिए उधार रूपये देना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती हैं । संरपच बलाराम देवासी ने बताया की कोई मृत्यु भोज करता है तो आप उसकी सुचना पटवारी,पुलिस, तहसिलदार, उपखंड़ अधिकारी को भी दे सकते है जो भी मृत्यु भोज की सुचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा ।तथा वहा पर पड़े समान को भी जब्त किया जाएगा तथा घर वालो पर नियमानुसार कानुनी कारवाई की जायेगी वहीं एएसआई राजेशकुमार ने कोविड़ 19 के तहत बताया की कोरोना वायरस से घबराए नहीं सावधानी बरतें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहें और सरकारी गाईड लाईन के अनुसार सोशियल डिस्टेंस की पुरी पालना करें । हमेशा अपने ने मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर कार्य करें वही कोरोना वायरस के लक्षण व उपचार सम्बधी जानकारी दी । इस मौके पर वार्ड पंच हमीरसिह बालोत,समाजसेवी डुगरसिह बालोत, विक्रम सिंह पचानवा, सामाजिक कार्यकर्ता गोविन्दसिह बालोत,सुरेन्द्रसिह बालोत,देवीसिह बालोत,महावीरसिह,भीमसिह, गलबाराम मेघवाल , मंगलराम सोलंकी, हिराराम सोलंकी, शैलाराम भील तथा सहित नरेगा श्रमिक सहित ग्रामीण मौजुद थे।
Tags
jalore