एक आईना भारत /अशोक राजपुरोहित
पाली: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत चाहा गया रिकॉर्ड व दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव, जैसलमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारेवाला ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा, जिसका भी निस्तारण नहीं हुआ। सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव, जैसलमेर जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारेवाला ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है
आरटीआई का विकल्प है यह नियम
यह पंचायती राज संस्थाओं (यथा ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद्) से दस्तावेज अथवा रिकॉर्ड लेने के लिए सूचना के अधिकार का विकल्प हैं जिसके तहत केवल चार दिन अधिकतम में पंचायत राज संस्थाओं को आवेदको को चाहे गए रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज उपलब्ध करवाना होता है
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