आरटीआई में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने की दी हिदायत*


 निजी संवाददाता सिवाना

बाड़मेर :-  सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह लाबराऊ ने ग्राम पंचायत गागरिया में निविदा में लगी सामग्री सप्लाई फर्म के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बजरी के फर्जी बिल काटने की सूचना माँगी थी लेकिन लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मामला पहुँच गया राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने बाड़मेर जिले के रामसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गागरिया के राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपीलार्थी भगवान सिंह लाबराऊ को समय पर सूचना उपलब्ध नही करवाने के कारण 15 दिवस में नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया साथ ही कहा यदि नोटिस क़ा जवाब नहीं देने पर क्यों न लोक सूचना अधिकारी से 25000 की जुर्माना राशी शास्ति की जावे आदेश देने के बावजूद भी आज दिन तक सूचना उपलब्ध नही करवाई गई हैं
राज्य सूचना आयोग ने 16 सितंबर को नोटिस जारी कर कहा कि सूचना नही दिये जाने के कारण जुर्माना वसूला जायेगा एवम 31 मार्च 2021 को ग्राम विकास अधिकारी को व्यक्तिगत राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।

*इनका कहना*
सूचना में फर्म से संबंधित बिल मांगे थे वह ग्राम पंचायत नहीं दे सकती हैं वह बिल फर्म से मांगना पड़ेगा इसलिए हम सूचना नहीं दे सकते हैं।
*मूला राम मकवाणा*
*ग्राम विकास अधिकारी गागरिया*

*इनका कहना*

ग्राम पंचायत में निविदा में लगी सामग्री सप्लाई फर्म के बिल ग्राम पंचायत में आते हैं उस पर सरपंच , विडीओ व जेटीओ के हस्ताक्षर होने के बाद फर्म के खाते में पेमेन्ट जमा होता हैं इसलिए सूचना ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहती हैं।

*भगवान सिंह लाबराऊ*
*आरटीआई व सामाजिक कार्यकर्ता*
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