आदेश:विक्रेताओं को उर्वरकों का विक्रय बिल आवश्यक रूप से देना होगा

 जिले के समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेता विक्रय किए गए उर्वरकों के इनवाइस व विक्रय बिल आवश्यक रूप से कृषकों को उपलब्ध करावें तथा 20 या 20 से अधिक बैग क्रय करने वाले कृषकों के नाम, पूर्ण पता, आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर अपने प्रतिष्ठान में संधारित करें। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आरबी सिंह ने बताया कि उर्वरता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रति माह अत्यधिक यूरिया क्रय करने वाले कृषकों की जांच जिला कलेक्टर के माध्यजांच में प्राय: यह पाया गया है कि खुदरा उर्वरता विक्रेताओं द्वारा उनके द्वारा बेचान किए गए उर्वरकों का इनवाइस विक्रय बिल जारी नहीं किया जा रहा है, ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित हैं।

 समस्त विक्रय किए गए उर्वरकों का इन्वाईस व विक्रय बिल आवश्यक रूप से जारी कर कृषकों को उपलब्ध करावें साथ ही 20 या इससे अधिक बैग क्रय करने वाले कृषकों के नाम, पूर्ण पता, आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर अपने प्रतिष्ठान में संधारित करें। इसकी पालना नहीं किये जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।म से करवाई जा रही है।

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