एक आईना भारत
पाली सिटी
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों का चालान कर वसूला जुर्माना
मार्च,पाली सिटी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को नो टोबेको दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते बुधवार को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के अंतर्गत उल्लंघन करने वालों का चालान काटा गया तथा उनसे जुर्माना वसूल किया गया।
सीएमएचओ डाॅ.आरपी मिर्धा ने बताया कि बुधवार को नो टोबेको डे के उपलक्ष्य में जिला तम्बाकु नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा पाली शहर में कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुये पाये गये लोगों का चालान किया गया तथा उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। इसी प्रकार कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों का भी चालान कर उनसे भी जुर्माना वसूल किया गया। बुधवार को जिला प्रषिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य केसी सैनी एवं कोटपा के जिला सलाहकार डाॅ. अंकित माथुर के दल ने पाली शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते पाये गये लोगों एवं दुकानदारों का चालान किया।
डिप्टी सीएमएचओ डाॅ. विकास मारवाल ने बताया कि बुधवार को पाली शहर के बांगड़ चिकित्सालय, सूरजपोल, धोला चैतरा, कलेक्ट्रेट कार्यालय, मस्तान बाबा क्षेत्र, नया बस स्टैण्ड, सब्जी मण्डी, नहर चैराहा, गांधीमर्ति चैराहा, मिलगेट, हाउसिंग बोर्ड आदि क्षेत्रों में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लगभग 25 लोगों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूल किया जिसे राजकोष में जमा करवाया गया है। कार्यवाही के दौरान कोटपा दल के सदस्यों ने उल्लंघन करने वालों एवं आमजन को तम्बाकु से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर तम्बाकु उत्पादों का त्याग करने बाबत उनका परामर्ष भी किया गया तथा लोगों को जागरूक किया गया। बुधवार को हुई कार्यवाही के दौरान जिला तम्बाकु नियंत्रण प्रकोष्ठ के विजय कुमार छीपा, रेवंतराम एवं सवाईसिंह भी उपस्थित रहे।
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