एक आईना भारत
पाली सिटी,
पर्यावरण के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
मई। पाली सिटी,जिला कलक्टर अंश दीप ने कहा कि जिले में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावित समूहों से चर्चा कर इसके अनावश्यक उपयोग को कड़ाई से प्रतिबंधित करें। जहां उपयोग जरूरी है उसके लिए अन्य विकल्प तलाशें।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जिले में पहले से ही कई प्लास्टिक उत्पाद प्रतिबंधित हैं। सरकारी कार्यालयों में 2019 से कड़ाई से प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई गई है। केन्द्र सरकार की ड्राफ्ट अधिसूचना के अनुसार आगामी 1 जनवरी से प्रतिबंध लगना प्रस्तावित है। इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्लास्टिक उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के समूहों के साथ प्रतिबंध से होने वाले प्रभाव पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि कार्ड एवं पैकेट्स पर चढ़ाई जाने वाली अनावश्यक रैपिंग एवं पैकिंग फिल्म्स जैसे उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए किसी विकल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां प्लास्टिक का उपयोग जरूरी है, उसके स्थान पर दूसरे विकल्प तलाश करने होंगे।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने दो चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सभी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नियमों के तहत निषिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि पहले एक जनवरी 2022 से कुछ प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक और फिर एक जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, रैपिंग, पैकिंग फिल्म्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट जैसे प्लास्टिक पर बैन लगाना प्रस्तावित है।
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