एक आईना भारत
पाली सिटी,
स्वयं की दुकान, व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र लगाने के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 50 हजार से 5 लाख रूपयें तक का ऋण
पाली सिटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा कोविड महामारी के दौरान परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु वाले परिवारांे के 18 से 60 आयु वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं की दुकान, व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र लगाने के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 50 हजार से 5 लाख रूपयें तक का ऋण उपलब्ध करवाने को Support for marginalized individuals for livelihoods and enterprise (SMILE) योजना प्रारम्भ की गई हैं।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि योजना में शामिल होने के लिए कुछ मापदण्ड निर्धारित किए गए है जिनमें आशार्थी अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हों। आशार्थी के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार के जिस सदस्य की कोविड-19 कोरोना से मृत्यु हुई हैं, उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य हों एवं वो परिवार में रोटी कमाने वाला हों एवं परिवार का आय अर्जित करने वाला मुख्य सदस्य हों। कोविड-19 कोरोना महामारी से मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा। व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राज्य औद्योगिक परामर्श, उद्यमिता संवर्धन निकाय आदि से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पूर्व में अनुजा निगम या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से अवधिपार ऋण बकाया नही हैं।
उन्होंने बताया कि योजना में आशार्थी को ईकाई लागत ऋण राशि का 20 प्रतिशत अनुदान राशि स्वीकृत कर एवं 80 प्रतिशत राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जायेगा। ऋण राशि का भुगतान नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करवाकर निगम मुख्यालय जयपुर स्तर से किया जाएगा। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए अनुजा निगम, पाली कार्यालय राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. पाली (राज.) कमरा नं. 12 एवं 34 जिला परिषद्, कलेक्ट्रेट परिसर में सम्पर्क कर ली जा सकती है। इसके लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 28 जून निर्धारित हैं।
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