पाली जिले में 22 विधवा महिलाओं को नियमानुसार राशि भुगतान करने की अनुमति




पाली सिटी,

पाली जिले में 22 विधवा महिलाओं को नियमानुसार राशि भुगतान करने की अनुमति

पाली सिटी, मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के आदेशों के अनुसरण में गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद पाली जिले में 22 विधवा महिलाओं को नियमानुसार राशि भुगतान करने की अनुमति दी गई है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा जिला स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजुरी दी है। योजनान्तर्गत सभी चयनित विधवा महिलाओं को एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता तथा 1500 रुपये मासिक पेंशन स्वीकृत की गई है। 
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि योजनान्तर्गत डेण्डा निवासी संगीता पत्नी स्व. बाबुलाल, भंवरी पत्नी स्व. वेनाराम, बिरोलिया निवासी गुलाब कंवर पत्नी स्व. महेन्द्रसिंह, भाटूंद निवासी लता पत्नी स्व. दिनेश, मुण्डारा निवासी मोनी देवी पत्नी स्व. देवाराम, रानी निवासी ऊषा देवी पत्नी स्व. मदनलाल, दरियादेवी पत्नी स्व. छोगाराम, सादड़ी निवासी लक्ष्मी पत्नी स्व. हेमंत कुमार, कविता पत्नी स्व. शांतिलाल, देसूरी तहसील क्षेत्र के राजपुरा स्थित बेराढिमरी निवासी सुकी पत्नी स्व. देवाराम, मादा निवासी जीवी बाई पत्नी स्व. वागाराम, मेवीखुर्द निवासी शंकर कंवर पत्नी स्व. जालमसिंह, कोटडी निवासी पिंकी देवी पत्नी स्व. ताराचंद, रोहट के चेण्डा क्षेत्र स्थित सिराणा निवासी सारी देवी पत्नी स्व. मेलाराम, माण्डावास निवासी धुडी पत्नी स्व. भागचंद, डूंगरपुर निवासी प्रेम कंवर पत्नी स्व. ओमसिंह, राणा निवासी अणसी देवी पत्नी स्व. भुराराम, जोजावर के गुडा पदमसिंह निवासी मंजू पत्नी स्व. सुरेश कुमार, सुमेरपुर के खिवांदी निवासी लीला देवी पत्नी स्व. मोहनलाल, बलाना नई बस्ती निवासी प्रकाश कंवर पत्नी स्व. वीरेन्द्रसिंह, नेतरा निवासी भंवरी देवी पत्नी स्व. गणपतसिंह तथा बामनेरा की धनापुरा निवासी उकी देवी पत्नी स्व. दूदाराम को इस योजनान्तर्गत अनुग्रह सहायता राशि मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि सभी पात्र महिलाओं को स्वीकृत की गई अनुग्रह सहायता राशि उनके संबंधित बैंक खातों दी जाएगी।
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