तोषण निधि स्कीम के तहत 25 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत




एक आईना भारत
पाली सिटी,

तोषण निधि स्कीम के तहत 25 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

पाली सिटी, परिनिर्धारण आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अज्ञात वाहन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक मुकेश के परिजानों को तोषण निधि स्कीम के तहत 25 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। 
परिनिर्धारण आयुक्त व जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने बताया कि मृतक मुकेश पुत्र कानाराम निवासी बेरा उगणिया ग्राम नाडोल तहसील देसूरी की 30 जुलाई 2020 में मृत्यु हुई थी। इनके विधिक प्रतिनिधि श्रीमती पोनी देवी पत्नी कानाराम को प्रतिकर के रूप में 25 हजार रुपये की सहायता राशि तोषण निधि स्कीम 1989 के क्लाज 22 एवं मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 16(3) के तहत स्वीकृत की गई है।
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