एक आईना भारत
पाली सिटी
वेलफेयर एण्ड डेवलेपमेन्ट प्लान को अनुसूचित क्षेत्र के ऐसे गांवों में क्रियान्वित किया जायेगा
पाली सिटी,माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए वेलफेयर एण्ड डेवलेपमेन्ट प्लान बनाया गया हैं, जिसका क्रियान्वयन शीघ्र किया जाना प्रस्तावित हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) पाली सचिव आरिफ मोहम्मद खान चायल ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वेलफेयर एण्ड डेवलेपमेन्ट प्लान को अनुसूचित क्षेत्र के ऐसे गांवों में क्रियान्वित किया जायेगा जहॉ स्थानीय निवासी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उनके लिए बनाई गई योजनाओं के होते हुए भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं तथा शैक्षणिक, विधिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वर्तमान में भी कमजोर हैं। अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए वेलफेयर एण्ड डेवलेपमेन्ट प्लान का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जायेगा।
योजना के प्रथम चरण के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के एक ऐसे गांव को चिन्हित किया जायेगा जहां केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बावजूद विकास की दर अत्यंत धीमी अथवा नगण्य हैं। गांव के चिन्हित किए जाने के बाद अनूसूचित क्षेत्र के कल्याण एवं विकास योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। योजना के प्रथम चरण के तहत आज दिनांक को आरिफ मोहम्मद खान चायल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश), पाली द्वारा जिले की बाली ताल्लुका के अनूसूचित क्षेत्र के अंतर्गत गा्रम पंचायत ठण्डीबेरी के अंतर्गत गांव ठण्डीबेरी, आमलिया एवं कांगदडा का दौरा किया गया। उन्होंने बताया कि ठण्डीबेरी गांव उक्त योजना के लिए प्रथम दृष्टया उपयुक्त प्रतीत हुआ हैं क्योंकि इस गांव में स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, पानी की समुचित सुविधा एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव हैं। गांव में सडके कच्ची होने से बारिश के मौसम में पानी भरने पर गांव तक जाना संभव नहीं हो पाता हैं। विधि एवं न्याय विभाग, नई दिल्ली की ओर से 19 मई, 2018 को द्वारा पाली जिले के बाली तहसील के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। यह अत्यंत आवश्यक हो जाता हैं कि इन नवीन अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को उन सभी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त हो जो कि विशेष तौर से इन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू हैं।
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