31 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतिबंध


पाली सिटी,
मरुधर आईना 


31 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतिबंध 


सितंबर पाली, सिटी,एक अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने जिले में कोविड़ 19 की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए एवं नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 31 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतिबंध लागू किया है। 
आदेश में बताया गया कि आतिशबाजी के धुंए से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड़ 19 के रोगियों के पश्चातवृति प्रभावों पर विपरित असर पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 सपटित विस्फोटक नियम 2008 में आतिशबाजी की अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञापन अधिकारी को जिले में अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में संशोधन कर विनियम 14 में कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं बेचेगा, विनियम 15 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेंगा और नहीं अनुमति देगा। इन कार्यों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार व व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कर सकेंगे। कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी बेचते हुए पाये जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएंगा।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग करते हुए अनुमति देता पाया जाने पर दो हजार रुपये की शास्ति लगाई जाएगी। उन्होंने जिले के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा जारी परामर्शदात्री एवं अधिसूचनाओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए। जिले में आतिशबाजी के विक्रय एवं उपयोग पर सतत निगरानी रखते हुए उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
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