दयालपुरा में नरेगा कार्य स्थल पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीएलबी ने जानकारी दी
मरूधर आईना।
आहोर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत दयालपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार पीएलवी राजेश कुमार मीणा द्वारा नरेगा श्रमिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के बारे में घरेलू हिंसा मृत्यु भोज दहेज प्रथा बाल विवाह विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के बारे में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के बारे में तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख जनकल्याणकारी योजना के बारे में प्रथा कोविड-19 टीकाकरण के बारे में तथा साइबर एक्ट के बारे में तथा विद्यार्थियों की कानूनी सेवाओं के बारे में और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पेंशन योजना तथा वरिष्ठ नागरिक के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई इस मौके पर मेंट अमिया कुमारी व समस्त नरेगा श्रमिक उपस्थित थे
इसी प्रकार ग्राम पंचायत चरली कस्बे में अलग-अलग नरेगा कार्य स्थल पर विधिक जानकारी दी।
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