अचलगच्छ जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एवं सचिव बहाल सहायक आयुक्त देव स्थान विभाग जोधपुर का आदेश निरस्त



अचलगच्छ जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एवं सचिव बहाल 

सहायक आयुक्त देव स्थान विभाग जोधपुर का आदेश निरस्त 

भीनमाल  ।

 स्थानीय अचलगच्छ जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एवं सचिव को आयुक्त देव स्थान विभाग उदयपुर ने निर्णय देकर उनको बहाल किया गया है । इसी निर्णय में सहायक आयुक्त देव स्थान विभाग जोधपुर द्वारा दिये गये निर्णय भी विधि सम्मत नहीं होने के कारण उसे निरस्त किया गया है ।
 प्राप्त जानकारी के अनुसार दलीचंद सेठ एवं  मोहनलाल सेठ ने राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959  के अन्तर्गत धारा 20 के तहत सहायक आयुक्त देव स्थान विभाग जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2017/ जालोर दिनांक 06-10-2017 एवं प्रकरण संख्या 05/2018/ जालोर 08-07-2019 में पारीत किये गये निर्णय से व्यथित होकर अलीप प्रस्तुत की थी । जिस पर आयुक्त देव स्थान विभाग उदयपुर ने इनके पक्ष में निर्णय देकर इन दो ट्रस्टीयों को हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए सहायक आयुक्त देव स्थान विभाग जोधपुर द्वारा पारित निर्णय से पूर्व की स्थिति को यथावत रखा गया । उल्लेखनीय है कि 14 नवम्बर 2016 को ट्रस्ट की बैठक में दलीचंद सेठ एवं मोहनलाल सेठ को ट्रस्ट विरोधी कार्य करने के लिए निष्कासित करने का निर्णय लिया गया । इन दोनों ट्रस्टीयों के स्थान पर दो नये ट्रस्टी को नियुक्त करने का निर्णय  23 दिसंबर 2016 की बैठक में लिया गया । इसी बैठक में दलीचंद सेठ एवं मोहनलाल सेठ के स्थान पर अचलराज उकचंद सेठ को ट्रस्टी लिया गया । जिन्हें सचिव का पद दिया गया था ।  इस निर्णय के बाद सचिव पद पर बहाल हुए मोहनलाल सेठ ने ट्रस्ट मंडल में सचिव पद पर कार्य भार ग्रहण किया । इस अवसर पर भारी संख्या में इनके समर्थक भी उपस्थित रहे । 
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