जालोर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग का बड़ा फैसला, अमेजन-गति एक्सप्रेस को मोबाइल कीमत, ब्याज व हर्जाना चुकाने का आदेश

 

डिलीवरी में मोबाइल की जगह मिली एक्सेसरीज

जालोर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग का बड़ा फैसला, अमेजन-गति एक्सप्रेस को मोबाइल कीमत, ब्याज व हर्जाना चुकाने का आदेश

जालोर (उजीर सिलावट)। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी के शिकार उपभोक्ता को जालोर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने अमेजन इंडिया, उसके डिलीवरी पार्टनर गति किन्टेत्सु एक्सप्रेस सहित अन्य प्रतिवादियों को आदेश दिया है कि वे उपभोक्ता खेताराम पुत्र शांतिलाल (निवासी जालोर) को मोबाइल की कीमत, ब्याज, मानसिक आघात का मुआवजा और वाद व्यय का भुगतान करें।


मामला क्या था?

साल 2018 में खेताराम ने अमेजन से रेडमी कंपनी का मोबाइल 13,499 रुपए में खरीदा। तय डिलीवरी तिथि 21 अक्टूबर 2018 थी। जब पार्सल खेताराम के पास पहुँचा, तो पैकेट पहले से खुला हुआ था और उसमें मोबाइल की जगह केवल एक्सेसरीज थीं।

खेताराम ने तुरंत अमेजन और कुरियर कंपनी से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।

आयोग की सुनवाई और आदेश

सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि कंपनियों ने उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार पद्धति अपनाई है और गंभीर सेवा दोष किया है।

आयोग अध्यक्ष घनश्याम यादव और सदस्य निरंजन शर्मा ने आदेश दिया कि –

  • कंपनियां खेताराम को मोबाइल कीमत ₹13,499 रुपए 9% वार्षिक ब्याज सहित लौटाएं।

  • मानसिक आघात के लिए ₹10,000 रुपए और वाद व्यय के ₹7,000 रुपए भी अदा करें।

  • उपभोक्ता कल्याण कोष में ₹30,000 रुपए जमा कराएं

  • यदि 45 दिन में राशि नहीं दी जाती है, तो अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

भविष्य के लिए हिदायत

आयोग ने अमेजन और कुरियर कंपनियों को चेतावनी दी है कि आगे से उपभोक्ताओं के साथ सेवा त्रुटि और अनुचित व्यापार व्यवहार से बचें, वरना कठोर कार्रवाई होगी।

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