फलोदी के किसानों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, खेतों पर बिजली लाइन खींचने पर लगाई रोक

 फलोदी के किसानों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 

खेतों पर बिजली लाइन खींचने पर लगाई रोक




राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने फलोदी जिले के किसानों के हक में अहम फैसला सुनाते हुए उनके खेतों और मकानों के ऊपर से जबरन बिजली लाइन खींचने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, प्रशासन और निजी कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह मामला लोहावट तहसील के इंदों की ढाणी द्वितीय गांव के किसानों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। किसानों का आरोप है कि निजी ऊर्जा कंपनियां बिना अनुमति और मुआवजे के उनके खेतों व घरों के ऊपर से हाई वोल्टेज लाइन डाल रही हैं, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

कोर्ट का सख्त रुख
जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि फिलहाल मौके की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी जिस स्थिति में काम अभी है, उसे अगले आदेश तक रोक दिया गया है।

किसानों की मुख्य आपत्ति
याचिकाकर्ताओं के अनुसार खसरा नंबर 1175/1137 पर बिना किसी मुआवजे के बिजली लाइन डाली जा रही थी। इससे न केवल उनकी जमीन प्रभावित हो रही है, बल्कि रिहायशी क्षेत्र में खतरा भी बढ़ रहा है।

निजी कंपनियां भी घेरे में
मामले में संबंधित निजी ऊर्जा कंपनियों के साइट मैनेजरों को भी पक्षकार बनाते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया है। अब सभी को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा।

आगे क्या?
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से फिलहाल किसानों को राहत मिली है। अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि बिजली लाइन का काम किस शर्तों पर होगा और किसानों को मुआवजा मिलेगा या नहीं।

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