जसवंतपूरा से घेवाराम पारीक की रिपोर्ट.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले की जसवंतपुरा तहसील के ग्राम ग्राम थुर, मांडोली, (रामसीन), राजीकावास, मनोहरजीकावास, पावटी, कलापुरा, जसवंतपूरा शहर, में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित व्यक्ति चिंहित होने से मानवीय जीवन की रक्षा एवं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भा.द.स. की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी कर 8 गांवो मे कर्फ्यू लगा दिया है। उक्त क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।उपरोक्त ग्रामों की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे। उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त क्षेत्र में व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थायें बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी व कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। नगर परिषद, नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं एवं रसद विभाग एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति व संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने उक्त कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है साथ ही सावचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभावी होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।
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