CM हेल्प लाईन 181 पर की झूठी शिकायत करना पड़ा भारी
एक आईना भारत/ संवाददाता कैलाश सिंह राजपुरोहित
सिवाना :- कस्बे के सोलंकियों का वास में रहने वाले कृष्णाराम उर्फ किशनाराम जाति रबारी द्वारा CM हेल्प लाईन ( काविड - 19 ) पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शिकायत क्रमांक 0520387700701 दर्ज कर बताया कि मेरे परिवार के पास खाद्य सामग्री कय करने हेत राशि नहीं है , मेरा परिवार एपीएल बेनिफिशियरी है अर्थात खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है , मेरे परिवार के पास खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं है व परिवार को भोजन की आवश्यकता है , मेरे परिवार को खराब आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है , मुझे व मेरे परिवार को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जावे ।परिवादी द्वारा की उक्त शिकायत की जांच विकास अधिकारी सिवाना से करवाई गई । विकास अधिकारी सिवाना ने शिकायती के घर जाकर जांच की व जांच कर रिर्पोट प्रस्तुत कर बताया कि शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी परिवार के रूप में चयनित हैं जिसके सभी लाभ इसे मिल रहे हैं । इसके राशन कार्ड संख्या 008753305271 में इन्द्राज अनुसार इसके द्वारा अलग-अलग तारीख को 330 किलो प्राप्त किया है। इस प्रकार इसे नियमित रूप से खाद्य सामग्री प्राप्त हो रही है , मौका जांच में शिकायती के घर में डबल बैड , कूलर , पंखे , स्टॉक में 1 क्विंटल 20 किग्रा गेंहू एवं सभी प्रकार के खाद्य मसाले पर्याप्त मात्रा में पाये गये हैं । शिकायती आर्थिक स्थिति अच्छी होने एवं इनके पास पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होने के बाबजूद भी इनके द्वारा खाद्य सामग्री हेतु ये झूठी शिकायत CM हेल्प लाईन 181 पर शिकायत कमांक 0520387700701 दर्ज करवाई गई है ।विकास अधिकारी की रिर्पोट पर शिकायतकर्ता को आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाने की जानकारी देते हुए भविष्य में झूठी शिकायत नहीं करने की हिदायत का नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामील कराने हेतु पंचायत समिति के कार्मिकों को शिकायती के घर भेजा गया । इस नोटिस को देखकर शिकायत कर्ता कृष्णाराम उर्फ किशनाराम पुत्र कानाराम व इसका भाई भोमाराम पुत्र कानाराम आवेश में आ गये तथा पंचायत कार्मिक के साथ झगडा करने लगे व गाली गलोच करने लगे एवं मारपीट पर उतारू हो गये जिस पर पुलिस थाना सिवाना से समझाईस कर नोटिस तामील कराने हेतु जाब्ता भेजा गया। पुलिस जाब्ता के साथ भी इनके द्वारा बदसलूकी की व नोटिस तामील करने से इन्कार किया । जिस पर पुलिस जाब्ता द्वारा इन दोनों भाईयों को धारा 107 / 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर उपखण्ड न्यायालय में पेश किया। जिस पर इन्हें दस - दस हजार के जमानती मुचलके पर एक साल के लिये पाबन्द किया जाकर रिहा किया गया!