जालोर
( श्रवण कुमार ) जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में निवासरत
नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि
से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी
निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निर्देश जारी किये है। जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त
राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राज्य सरकार
द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा
144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व मे जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता
में निर्देश जारी किये है जिसके तहत राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 3
नवम्बर को जारी अधिसूचना अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने के
संदर्भ में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गृह विभाग द्वारा 29 नवम्बर को जारी
आदेशानुसार सभी प्रकार के आयोजन यथा-सामाजिक, धार्मिक, समारोहों व
एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध है जिसके तहत नववर्ष की पूर्ण सन्ध्या पर किये
जाने वाले समस्त समारोहों व एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक
स्थानों यथा-मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर आदि को खोले जाने के
संबंध में गज की दूरी, सेनेटाईजश्ेन व फेस मास्क संबंधी गृह विभाग के आदेश
की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। यह आदेश 24 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे से
लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले
व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत
अभियोग चलाया जायेगा।
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