एक आईना भारत
पाली सिटी सवांददाता ओम प्रकाश प्रजापति
एक महीने के लिए धारा 144 लागू
फरवरी। पाली सिटी कोरोना के खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में धारा 144 की अवधि एक महीने के लिए बढ़ा दी है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कोरोना संक्रमण के आंकड़े अभी कम आ रहे है, लेकिन अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है। इसी कारण धारा 144 की निषेधाज्ञा एक महीने के लिए बढ़ाई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने बताया कि धारा 144 के तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। गृह विभाग की ओर से जारी किए आदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 की अवधि 1 महीने तक बढ़ाई गई है। इसके बाद पाली जिले समेत पूरे प्रदेश में 22 मार्च को यह अवधि समाप्त होगी। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के बचाव के मध्यनजर प्रदेश में 18 मार्च 2020 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी। पुलिस आयुक्त जयपुरध्जोधपुर एवं सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिंता 1973 की धारा 144 के अंर्तगत 21 नवम्बर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था। राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 21 मार्च तक यह अवधि बढ़ा दी है।
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