गाइडलाइन के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों में बाजार रात्रि 9 बजे आवश्यक रूप से बंद






एक आईना भारत

पाली सिटी

गाइडलाइन के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों में बाजार रात्रि 9 बजे आवश्यक रूप से बंद 


अप्रैल। पाली सिटी जिला कलक्टर अंश दीप ने कोविड़ 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की और से 30 अप्रैल 2021 की अवधि तक के लिए जारी की गई जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकाॅल गाइडलाइन की प्रभावी क्रियान्वित के निर्देश दिए है। जिला कलक्टर ने गाइडलाइन के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों में बाजार रात्रि 9 बजे आवश्यक रूप से बंद करवाने के लिए पुलिस विभाग से आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है।
जिला कलक्टर ने बताया कि अब तक के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बीते महीनों में कोविड़ 19 के केसों में कमी दर्ज की गई है। हाल के दिनों में कोविड़ 19 के मामलों में ताजा बढ़ौतरी चिंता का कारण है। इस मोड पर कोविड़ 19 के प्रसार को रोकने के लिए हासिल किए गए संतोषजनक लाभों को समेकित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही शीघ्रता से पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने के मद्देनजर महामारी के प्रसार की श्रंखला को को प्रभावी ढंग से तोडने की जरूरत है। यह सुनिष्चित करने के लिए यह आवाश्यक है कि जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकाॅल की सख्ती से क्रियान्विति की जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड़ उपयुक्त व्यवहार की निष्ठापूर्वक अनुपालना की जाए। 
जिला कलक्टर ने कोविड़ 19 मरीजों की अधिकाधिक पहचान के लिए आरटीपीसीआर जांचों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक तादाद में जांचे होगी उतनी जल्दी नये कोरोना मरीजों की पहचान हो सकेंगी। उन्होंने जिला अधिकारियों से गहन जांचों के बाद संक्रमित मरीजों को शीघ्रता शीघ्र आईसोलेट व क्वारेंटाइन करने को कहा। कोरोना मरीजों से संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सावधानी पूर्वक कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण करने की हिदायत दी। जिला कलक्टर ने कोरोना पाॅजिटिव पाए गए मरीजों की निगरानी के लिए गठित दलों द्वारा सघन घर-घर निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा। जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कोविड़ पाॅजिटिव पाए गए लोगों के सम्पर्क में आने वाले लोगों की ट्रेकिंग व पहचान कर उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन करने के निर्देश दिए।
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