वात्सल्य योजनान्तर्गत उपेक्षित बच्चों के लिए आवेदन आमंत्रित



वात्सल्य योजनान्तर्गत उपेक्षित बच्चों के लिए आवेदन आमंत्रित

जालोर  जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर की ओर से देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को परिवार का प्यार देने के लिए वात्सल्य योजना शुरू की जा रही है जिसके तहत इच्छुक भावी पोषक परिजन आवेदन कर सकते है। सहायक निदेशक सुभाषचन्द्र मणि ने बताया कि योजना के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों की पारीवारिक वातावरण में पालन पोषण एवं देखरेख के लिए इच्छुक भावी पोषक परिजन कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, नया बस स्टेण्ड के सामने जालोर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस योजना के अन्तर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु तक संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की स्थाई पारिवारिक देखरेख(दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पोषक परिजनों के लिए योग्यता में कोई भी भारतीय जो 2 साल से राजस्थान में निवासरत हो, कोई भी दंपति के बीच न्यूनतम 2 साल का स्थाई विवाहित संबंध होना चाहिए। भावी पोषक माता-पिता आयकरदाता होने चाहिए। अधिकतम संयुक्त आयु 120 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकल व्यक्ति महिला या पुरूष की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 साल तथा अधिकतम 65 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। पोषक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकोर्ड नहीं होना चाहिए। एकल पुरूष किसी बालिका की पालन पोषण देखरेख के लिए पात्र नहीं होगें। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज-भावी पोषक माता-पिता निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आयु संबन्धित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयकर रिर्टन की प्रति, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट एवं दो प्रतिष्ठित लोगो की गवाही प्रस्तुत करें।
और नया पुराने